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Monday 18 March 2019

इस तरह उठा सकते है अपने बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स छूट का फायदा, जाने पूरी खबर

बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स छूट मिलती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह पैसा बैंक से कैश या चेक के जरिए निकाला गया हो। ऐसा करने से इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का फायदा उठा सकते हैं। पिता द्वारा पुत्र को दिया गया उपहार कर योग्य आय की श्रेणी में नहीं आता। उपहार, इनकम टैक्स रिफंड को लेकर टैक्सपेयर्स के कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब चार्टेड अकाउंटेंट के. सी. गोदुका ने दिया।

सवाल – मुझे बैंक खाते में से कुछ पैसे समय-समय पर अपने बच्चों को पढ़ाई या अन्य खर्च हेतु भेजना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रकम मैं अपने बैंक से ट्रांसफर करुंगा अगर वो 2.5 लाख से अधिक हो जाती है तो क्या उन्हें टैक्स भरना पडेग़ा। अगर ये रकम नकद में उनके खाते में डालता रहूं तो क्या होगा? ..श्रीनिवास गर्ग, सीकर

जवाब – अपना कर अदा करने के बाद जो बचता है वह आपकी अपनी संपत्ति है। अपनी संपत्ति में से आप बच्चों को कुछ देते हैं तो वो कर योग्य नहीं है। वैसे भी पिता द्वारा पुत्र को दिया गया उपहार कर योग्य आय की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा अगर आप बच्चों के खाते में टयूशन फीस के हेतु भी जमा कराते हैं तो मेरा सुझाव यह है की यह राशि आप अपने बैंक खाते से नकद या चेक द्वारा स्कूल में जमा कराएं। इससे आपको आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट भी प्राप्त होगी। अगर आप अपने खाते से पैसा निकाल कर अपने बच्चों के खाते में नकद जमा करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपति कैसे हो सकती है।

सवाल – मैं उत्तर प्रदेश सरकार में एक कर्मचारी हूं। मुझे कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विभाग से 143(1)ए के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है की मेरे द्वारा 32,548 रुपये पर आयकर नहीं दिया गया है। फॉर्म 26एएस में यह धनराशि जिसमें 18,940 रुपये एफडीआर के ब्याज की है जिस पर बैंक द्वारा टीडीएस काटा गया है और 13,608 रुपये कंपनी एफडीआर के ब्याज से है जिस पर कर नहीं काटा गया। मैं आयकर रिटर्न मैनुअल ही भरता हूं। मुझे अब क्या करना होगा? ..चन्द्रकान्त, उत्तर प्रदेश.

जवाब – आपने आईटीआर में 32,548 रुपये नहीं दिखा हैं। आप अपनी आय में इसे जोड़ कर पुन: गणना करते हुए आयकर की धारा 139(5) के तहत आयकर विवरणी को संशोधित करते हुए फिर से रिटर्न भरें।

सवाल – कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से आईटीआर 1 के पार्ट-डी में कम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, के अंतर्गत कर मुक्त आय का विवरण मांगा गया है। इसमें धारा -10 के सब-सेक्शन (38),(34) का विकल्प दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्युअल फंड्स से मिलने वाला कर मुक्त डिविडेंड तथा पीपीएफ से मिलने वाला ब्याज, धारा-10 के किस सब-सेक्शन के अंदर लिखा जाना चाहिए । ..निरुपम अवस्थी, नोएडा.

जवाब – इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्युअल फंड्स से मिलने वाला कर मुक्त डिविडेंड धारा-10 के सब-सेक्शन 23डी के तहत तथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला ब्याज, धारा-10 के सब-सेक्शन 11 के अंदर लिखा जाएगा।

सवाल – मैं भारत सरकार से पेंशन प्राप्त अधिकारी हूं व नियमित आईटीआर-1 से आयकर दाता हूं। मैं अपने पुत्र व पुत्री को बतौर गिफ्ट धन उनके खाते में जमा कराना चाहता हूं। क्या मैं आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसा कर सकता हूं? इस प्रकार गिफ्ट में देय धनराशि की सीमा क्या है? क्या इस प्रकार प्राप्त धन को पुत्र या पुत्री की आय समझा जाएगा और इसमें आयकर देय होगा? …के. किशोर, गाजियाबाद
जवाब – आयकर की धारा 56(2) के अनुसार अगर पिता अपने पुत्र व पुत्री को उपहार में धन देता है तो, उस धन को प्राप्त कर्ता की आय नहीं मानी जाती अर्थात वह पूर्णतया कर मुक्त है। इस प्रकार के उपहार की कोई सीमा नहीं है अर्थात किसी भी मात्रा में उपहार दिया जा सकता है। बतौर सावधानी उपहार करते समय उपहार डीड अवश्य बनानी चाहिए।

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