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Tuesday 2 April 2019

हरदोई- दबंग ग्राम प्रधान के विरुद्ध चकबंदी अधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा

*चकबंदी अधिकारी ने प्रधान पर गुंडागर्दी व भूमि पर अवैध कब्जेदारी करने का लगाया आरोप*

पिहानी/हरदोई।विकास खण्ड पिहानी के अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर सैदान के ग्राम प्रधान व उसके भाईयों पर जबरदस्ती चकरोड की भूमि पर अवैध कब्जेदारी व गुंडागर्दी की प्रवृत्ति के आरोप का दोषी करार करते हुए आखिरकार सोमवार 1 अप्रैल को सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सहायक चकबन्दी अधिकारी अब्दुल्ला नगर कार्यालय पिहानी की तरफ से कोतवाली पिहानी प्रभारी निरीक्षक को सम्बोधित पत्रांक भेजकर एफआईआर दर्ज कराने की अपेक्षा की गई।जिसकी पुष्टि के सभी प्रमाणित साक्ष्य सिद्ध करके उन्होंने संलग्नक किए हैं।जानकारी करने पर नायब चकबन्दी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इब्ने अली पुत्र फैय्याज हुसैन निवासी ग्राम शाहपुर सैदान की जानिब से एक तहरीर दिनांक 5 मार्च 2019 को सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिया गया था।जिसकी सुनवाई में जाँच के दौरान ग्राम सभा के अभिलेखों में गाटा संख्या-435 की भूमि चकरोड में स्थित पाई गई।चकरोड के पश्चिम की तरफ 01 मीटर ट्यूबवेल विभाग की नाली स्थित है तथा चकरोड की कुल चौड़ाई 4 मीटर दर्शाई गई है नाली निकलने के बाद शेष 03 मीटर चकरोड पर वर्तमान ग्राम प्रधान सुरेश व उसके सगे भाई बृजलाल,संजीव,राजीव,सुशील पुत्रगण रामरतन का उक्त चकरोड भूमि पर वृक्ष लगाकर अवैध कब्जा है।जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध करने की शिकायत को निक्षेपित करने के लिए मौके पर जाँच करने चकबन्दी अधिकारी सुरेश दत्त त्रिपाठी पहुंचे थे।वहां शिकायत कर्ता इब्ने अली पुत्र फैय्याज हुसैन के गाटा संख्या 436 पर उन्होंने गन्ने की फसल खड़ी पाई।ये भी पाया कि मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से किसानों के पास अपनी फसल काटकर ले जाने में प्रधान उपरोक्त की दबंगई से चकरोड पर कब्जेदारी बाधा बनी हुई है और गन्ने की फसल खेतों में सूख रही थी।अभिलेखों के मुताबिक जाँच के दौरान शिकायती पत्र में उपरोक्त प्रधान व उसके सगे भाईयों पर दर्शाए गए आरोपों की पुष्टि हुई।जाँच के दौरान प्रधान व उसके सहायक मौके पर मौजूद रहे जिनको सहायक चकबंदी अधिकारी ने अवरुद्ध मार्ग की भूमि को कब्जामुक्त करके जनहित में खाली कर देने की बात कहकर समझाया बुझाया।मगर वह मानने के बजाए आगबबूला होकर उल्टे उनपर ही उत्तेजित हो गया।जिसके बाद प्रधान को 5 मार्च को नोटिस देकर अवैध कब्जा युक्त चकरोड भूमि को कब्जामुक्त करने का मियादी नोटिस दिया गया।जब 7 मार्च को अवरुद्ध मार्ग खुलवाने पहुंचे चकबंदी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी व लेखपाल पंकज यादव से भी दुर्व्यवहार किया तो
उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व संहिता नियम 67-सी के अंतर्गत तहसील द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।चकबंदी अधिकारी ने कोतवाली पिहानी में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उपरोक्त व्यक्ति दबंग वा लड़ाकू प्रवृति के व्यक्ति हैं बार-बार समझाने बुझाने वह कहने के बावजूद भी उन्होंने चकरोड का कब्जा नहीं छोड़ा है और न ही पेड़ हटाए हैं बल्कि जानबूझकर बिना नीलामी अनुमति के वृक्षों को कटवा लिया है।जाँच के दौरान प्रधान ने उनसे गुण्डागर्दी करके उन पर अपना रौब भी झाड़ा जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है।चकबंदी अधिकारियों ने जाँच करके विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रधान और उसके पक्षकार सगे भाईयों के विरुद्ध नियम 67-सी की कार्रवाई की है।उनकी कार्रवाई की एक प्रति राजस्व विभाग शाहाबाद तहसीलदार व कानूनगो को उपलब्ध कराई गई है।जिसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को प्रधान सुरेश व उसके आरोपी भाईयों के क्रियाकलापों के विरुद्ध तहरीर लिखकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पिहानी के समक्ष कानूनगो अशोक कुमार शर्मा को भेजकर रिपोर्ट दर्ज कराने की अपेक्षा जताई।जिस पर प्रधान व उसके सगे भाईयों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 24/19 धारा 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम व भा•दं•स• अधिनियम 1860 की धारा 447आई•पी•सी• के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

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