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Tuesday, 28 May 2019

EPF का पैसा इमरजेंसी हालातों में इस तरह से निकाला जा सकता है, यह है पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली । ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि वैसे तो रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने के लिए होती है, लेकिन कई बार ऐसा समय भी आता है जब हमें जॉब के बीच में भी पीएफ के पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में जिन लोगों को अपने पीएफ से पैसा निकालने के संबंध में सही जानकारी होती है वो तो अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं लेकिन, जिन्हें पूरी प्रक्रिया नहीं पता होती उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आज हम आपको उस पूरी प्रक्रिया से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसा निकाल सकेंगे।

परिस्थिति के हिसाब से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

अपने पीएफ से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं यह आपके पीएफ अकाउंट की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी संतान, भाई/बहन या स्वयं की शादी के लिए पीएफ का पैसा पाना चाहते हैं, तो कर्मचारी हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत तक निकाला सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको जॉब करते हुए 7 साल पूरे होने चाहिए। स्वयं की या अपनी संतान की शिक्षा के लिए आप अपनी हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत मय ब्याज तीन निकासी कर सकते हैं। इसके लिए भी जॉब करते हुए 7 साल पूरे होना अनिवार्य है। वहीं अगर आप घर या फ्लेट खरीदना चाहते हैं और आपको जॉब करते हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं तो आप कुछ शर्तों के साथ अग्रिम निधि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी होने पर निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा

अगर आप स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, वह निकाल सकते हैं। बीमारी की स्थिति में आप कभी भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक महीने या अधिक समय तक अस्पताल में एडमिट रहने का सबूत, लीव सर्टिफिकेट और ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाने की घोषणा का इंप्लॉयर या ईएसआई द्वारा अप्रूव सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

जॉब छूटने पर निकाल सकते हैं इतना पैसा

आपको बता दें कि, पिछले साल EPFO ने अपने कर्मचारियों के एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर पीएफ का 75 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमती दी थी। वहीं शेष 25 फीसदी हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं पैसा

सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट http://bit.ly/2l8mi4m पर जाएं और अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। इसके बाद Manage पर क्लिक करें और अपना KYC चेक कर लें। इसके बाद Online Services पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें। यहां पर पूरे पैसे निकालने, लोन और एडवांस के लिए कुछ पैसा निकालने और पेंशन के लिए पैसा निकालने के ऑप्शन होते हैं। आज जिस ऑप्शन के लिए योग्य हैं वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार आप अपने क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन भर दें। यह फॉर्म भरने के 10 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ईपीएफ की राशि क्रेडिट हो जाएगी।

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