Supreme Court ने लगाई दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक, सरकार से स्पेशल कोर्ट गठित करने को कहा | Alienture हिन्दी

Breaking

Post Top Ad

X

Post Top Ad

Recommended Post Slide Out For Blogger

Wednesday 1 November 2017

Supreme Court ने लगाई दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक, सरकार से स्पेशल कोर्ट गठित करने को कहा

नई दिल्ली। Supreme Court नेताओं पर आपराधिक मामलों को लेकर सख्त हो गया है. अदालत ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड और संसाधनों की पूरी योजना दाखिल करे. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है केंद्र एक ओर तो स्पेशल कोर्ट बनाने का बात करता है और दूसरी ओर कहता है कि यह राज्यों का मामला है. मामले की अगली सुनवाई अब 31 दिसंबर को होगी.

Supreme Court ने आज चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से स्पेशल कोर्ट गठित करने को कहा।

दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका मामले पर चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीमकोर्ट में कहा कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए। आयोग ने अपनी यह मांग सरकार के सामने भी रखी है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस बारे मे कानून संशोधित करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात का प्रूफ मांगते हुए कहा कि कब लिखा है सरकार को, दिखाओ।

इस मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा कि नेताओं के आपराधिक मामले के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट गठित की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट गठित करने के बारे मे सरकार को छह सप्ताह मे योजना पेश करने का निर्देश दिया। सरकार योजना पर आने वाला खर्च भी बताएगी।

जब स्पेशल कोर्ट गठित करने के लिए ढांचागत संसाधन और पैसे की बात आई तो केन्द्र ने कहा कि स्पेशल कोर्ट गठित करना राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि वो एक तरफ स्पेशल कोर्ट गठन का समर्थन करके दूसरी तरफ राज्य की बात कहकर हाथ नहीं झाड़ सकता।

 

कोर्ट ने नेताओं के केस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के अलावा सरकार से नेताओं के खिलाफ कुल लंबित केसों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 2014 मे नामांकन दाखिल करते समय 1581 लोगों द्वारा क्रिमिनल केस होने के दिए गए ब्योरे के केसों की डिटेल देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि 1581 मे से कितने केस निपटा दिए गए हैं और कितनों में सजा हुई है।

इसके अलावा सरकार यह भी बताए कि उन मामलों का निपटारा कितने दिन मे हुआ क्योंकि कोर्ट के 2015 के ऐसे मामले एक साल मे निपटाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि 2014 से 2017 के बीच जनप्रत्निधियो के ख़िलाफ़ कितने नये केस दाखिल हुए और उनमें से कितने निपटे। सरकार कोर्ट को यह भी बताएगी कि कितने मे सजा हुई। कोर्ट 13 दिसंबर को मामले पर फिर सुनवाई करेगा।

केंद्र सरकार ने केन्द्र सरकार ने कोर्ट मे कहा कि वह नेताओं के केसों के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करने और मामलों के जल्दी निपटारे का समर्थन करती है।

कल Supreme Court ने PIL पर सुनवाई के दौरान दाग़ी नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी

इससे पहले कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक की मांग वाली PIL पर सुनवाई के दौरान दाग़ी नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों की जानकारी मांगी गयी थी। कोर्ट ने कहा था, क्या याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ब्‍यौरा है।‘

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘आप सजा होने के बाद 6 साल की रोक पर बहस कर रहे हो लेकिन जब कोर्ट में केस 20-20 साल लंबित रहता है और 4टर्म बीत जाते है, इसके बाद छह साल की रोक का क्या मतलब।‘ कोर्ट ने कहा कि 20-20 साल केस लंबित रहते है जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसे मामलों मे 6 महीने से ज़्यादा स्टे नही दिया जाएगा।

Supreme Court ने आगे कहा कि यह बहस इसलिए है क्योंकि मुक़दमों मे जल्दी फैसला नहीं आता।

-एजेंसी

The post Supreme Court ने लगाई दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक, सरकार से स्पेशल कोर्ट गठित करने को कहा appeared first on Legend News: Hindi News, News in Hindi , Hindi News Website,हिन्‍दी समाचार , Politics News - Bollywood News, Cover Story hindi headlines,entertainment news.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad