नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड को Aadhar से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई है।
आपको बता दें कि गुरुवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए Aadhar को जरूरी करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा था, वे अब 31 मार्च तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ सकते हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस बात का पता चला था कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। उन्हें सुविधा देने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि समयसीमा को बढ़ा दिया जाए।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई चल रही थी।
इसी सुनवाई में केंद्र सरकार ने बताया था कि शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जाएगी और आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा।
अब तक यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी और इस तारीख तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।
सरकार ने साफ किया कि मोबाइल सिम से Aadhar लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है।
पैन कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को Aadhar से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है।
-एजेंसी
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