नई दिल्ली। यह चौथी बार है जब सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। अभी आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण संस्था सीबीडीटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मामले पर विचार-विमर्श के बाद आईटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।
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आयकर विभाग अधिनियम की धारा 139 एए(2) कहती है कि एक जुलाई, 2017 तक जिन लोगों के पैन बन चुके हैं वे 31 जुलाई, 2017 तक इसे अपने आधार से लिंक कर लें। इसके बाद सरकार ने यह डेडलाइन 31 अगस्त 2017 कर दी थी। फिर इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाया। अंतिम बार यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2017 की गई थी।
अब तक 16.65 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। देश में करीब 33 करोड़ लोगों के पास पैन (स्थायी खाता संख्या) है।
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं यदि किसी को पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी आधार अनिवार्य है।
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ऐसा माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंक करने की तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बढ़ाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पांच जजों वाली कांस्टीट्यूशन बेंच का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई अंतिम तिथि नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
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