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Sunday, 8 April 2018

पत्नी जागीर नहीं, पति उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरत कोई जागीर या वस्तु नहीं है और पति उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पति की पत्नी को साथ रखने की इच्छा भी हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता।

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