सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरत कोई जागीर या वस्तु नहीं है और पति उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पति की पत्नी को साथ रखने की इच्छा भी हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
No comments:
Post a Comment