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Thursday, 10 May 2018

सम्पन्न हुआ कलक्ट्रेट में सूचना का अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

एटा। राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लोकहित में क्रांतिकारी कदम बताते हुए सभी लोक प्राधिकरणों से स्पष्ट अपेक्षा की कि जनसामान्य के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो-सुनिश्चित किया जाये। श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से शासकीय कार्यकलापों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन को बढावा मिला है। गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के तत्वावधान में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव, अपर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह एवं रामअरज यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं माॅ शारदे के चित्र पर माल्र्यापण कर किया। श्री गजेन्द्र यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जबाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है।

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जन सामान्य और लोक प्राधिकरणों के बीच पुल का काम कर रहा है। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों से कहा की कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कार्यालयों में निर्धारित शुल्क सहित प्राप्त प्रार्थनापत्रों का जबाब आवेदनकत्र्ताओं को निर्धारित समय में उपलब्ध करायें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सकारात्मक रवैया अपनायें। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार के बारे में प्रस्तुत शंका एवं समस्याओं का प्रभावी समाधान किया। अपर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह एवं रामअरज यादव ने राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन डा0 विपिन कुमार को बुके भेंटकर उनका स्वागत किया। अपर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह ने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों से कहा की कि वह कार्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन के संबंध में अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान कर लें जिससे सूचना का अधिकार के तहत कार्यालय में प्राप्त प्रार्थनापत्रों का जबाब देने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अपर जिलाधिकारी रामअरज यादव ने कहा कि जनपद स्थित सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा उ0प्र0 सूचना आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
उ0प्र0 सूचना आयोग के स्टेट रिसोर्स पर्सन डा0 विपिन कुमार ने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानांे के बारे में वीडिओ प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही आवेदक को उनके प्रार्थनापत्र के संदर्भ में समयान्र्तगत जबाब दिया जाये। इस मौके पर उ0प्र0 सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के बारे में प्रकाशित पुस्तक तथा अधिनियम से संबंधित अन्य उपयोगी अभिलेख अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, सीएमओ डा0 अजय अग्रवाल, एसडीएम बृजेश कुमार, एएसडीएम रामदत्त राम, जिला विकास अधिकारी एसएन सिंह कुशवाह, परियोजना निदेशक डीआरडीए एके पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा पीसी यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी गजेन्द्र सिंह, बीएसए एसके तिवारी, डीआईओएस एसपी यादव, एनआईसी प्रभारी संजय कुमार, जिला सूचना अधिकारी यतीशचन्द्र गुप्ता, जिला समाजकल्याण अधिकारी शिवकुमार, जिला पंचायतीराज अधिकारी धनंजय जायसवाल, डीएसटीओ रमेश चन्द्र, परियोजना अधिकारी डूडा सुभाषवीर राजपूत, डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा शर्मा, ईडीएम अविरल तिवारी सहित जिले के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया।

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