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Thursday, 9 August 2018

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए संविधान को दी मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान को कुछ फेरबदल के साथ मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे, ट्राई सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के लिए पूर्ण स्थाई सदस्यता दी है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट संघ एसोसिएशनों के वोटिंग अधिकारों को भी बहाल कर दिया। न्यायालय ने इन क्रिकेट निकायों के ऐतिहासिक अस्तित्व और योगदान का भी हवाला दिया। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को लगातार दो पदों के बाद उपशमन अवधि से गुजरना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से बदले हुए संविधान को चार हफ्तों के अंदर रजिस्टर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्यों और दूसरे एसोसिएशनों को 30 दिनों के अंदर रजिस्टर कराने को कहा है।

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