नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आज यानी 31 अगस्त को लास्ट डेट है। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। आज उसका अंतिम दिन है। अगर आप आज इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप पर 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आप दिसंबर के बाद आईटीआर भरते हैं, तो आप पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।
पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था। ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा था कि इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
मिली जानकारी में बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग में इस साल 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके मुताबिक, 26 अगस्त तक 4.37 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 3.10 करोड़ था। इसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 4.37 करोड़ रिटन्र्स में से 2.49 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। आईटीआर की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और संख्या में इजाफे की संभावना है। सभी कैटिगरी में वृद्धि हुई है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये की आमदनी वाली श्रेणी में रिटर्न फाइल में विशेष तेजी आई है। अधिकारी ने आगे बताया कि रिफंड में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 26 अगस्त तक 88,998 करोड़ रुपये रिफंड हुए हैं, पिछले साल समान अवधि में यह 66,782 करोड़ रुपये था।
बता दें कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है। इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है।
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