लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित प्रत्येक जज को सहवर्ती स्टाफ के रूप में 11 कर्मी प्रदान किये जाते हैं। इनमें 01 वैयक्तिक सचिव, 02 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, 01 चालाक, 01 प्रवेशक तथा 06 कनिष्ठ कोर्ट परिचारक शामिल हैं। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी अजय अग्रवाल द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना से सामने आई है।
जन सूचना अधिकारी ने प्रत्येक जज के साथ लगाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों की सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जी), जो व्यक्ति के जीवन तथा सुरक्षा से संबंधित है, में देय नहीं होने की बात कहते हुए देने से मना कर दिया।
जन सूचना अधिकारी ने यह भी बताया कि सेवानिवृत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी प्रकार के सरकारी स्टाफ नहीं प्रदान किये जाते हैं।
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Saturday, 6 October 2018
सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलते हैं 11 कर्मी
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