दीवावली के अवसर पर तेज आवाज के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध, आन लाइन पटाखों की बिक्री नहीं की जाए : जिलाधिकारी
लखनऊ। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में दीपावली में आतिशबाजी लाइसेन्स धारकों को अस्थाई रूप से स्थानान्तरित करते हुए रस्तोगी इण्टर कालेज बाजार खाला में दुकानें लगाने हेतु विस्फोटक नियमावली 2008 में निर्दिष्ट प्राविधानों के पालन करने की शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि तेज आवाज के पटाखों की बिक्री न किया जाये।
जिलाधिकारी शुक्रवार को अपने कलेक्ट्रेट स्थित डा0 एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में धनतेरस/दीवापली/भैयादूज के अवसर पर नागरिकों के सुगम संचरण के सम्बन्ध में आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आतिशबाजी विक्रय स्थल पर जो भी अस्थाई दुकानें बनाई जाएं वह लोहे की ऐगिंल व टीन शेड से निर्मित कराया जाए। प्रस्तावित आतिशबाजी विक्रय स्थल गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इण्टर कालेज ऐशबाग लखनऊ की दुकानों में जो भी विद्युत व्यवस्था अधिष्ठापित की जाए उनकी विद्युत वायरिंग फायर प्रूफ तारों से की जाए तथा तारों को कन्ड्यूट पाइप के अन्दर से डाला जाए और प्रत्येक दुकान के बाहर विद्युत का मेन स्विच भी लगाया जाए। साथ ही एमसीवी/ईएलसीबी भी लगाई जाए। प्रत्येक दुकान की विद्युत वायरिंग को विद्युत सुरक्षा निदेशालय से चेक कराके अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। उन्होने बताया कि दुकान के मध्य छोडे गये 03 मीटर खाली स्थान में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील सामग्री का भण्डारन नही करेगे उस स्थान को रिक्त एवं ओपेन टू स्काई के रूप में रखा जायेगा।
उन्होने कहा कि प्रस्तावित विक्रय स्थल पर 6 अदद फायर एक्सटिग्यूसर कम से कम रखा जाये तथा 8 बोरी बालू व 200 लीटर पानी युक्त ड्रम को प्रत्येक दुकान के सामने रखा जाये। प्रस्तावित अस्थाई आतिशबाजी स्थल से 50 मीटर की दूरी से ही समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाये वाहनों की पार्किंग मे ही पार्क कराया जाये। प्रत्येक दुकानदार को अपनी अलग-अलग अग्निशमन व्यवस्था लाइसेन्स की शर्तो के अनुसार रखनी होगी। लाइसेन्स में दी गयी समस्त शर्तो का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पटाखों का बिक्रय कदापि न किया जाये। उन्होने कहा कि नगर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण को रोका जाए। फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों का स्थान चिन्हित कर दिये जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित विक्रय स्थल के लिए अनुमति इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि दिये गये अनुमति की अवधि में प्रत्येक आतिशबाजी दुकानदार आबादी में स्थित अपनी दुकान का स्थल परिवर्तन अनिवार्य रूप से आबादी से 200 मीटर दूर सुरक्षित स्थल पर करना सुनिश्चित करेगे। उन्होंने बताया कि दी गयी अनुमति अवधि के पश्चात् सभी दुकानदार अपने अवशेष आतिशबाजी की सामग्रियों का विक्रय/भण्डारन नये प्रस्तावित सुरक्षित स्थल पर करना सुनिश्चित करेगें। पूर्व से शहर में स्थिति किसी भी आतिशबाजी स्थल पर किसी प्रकार की आतिशबाजी सामग्री का क्रय-विक्रय/भण्डारन निर्माण कदापि नही करेगें। इस अनुमति की अवधि में प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त शहर में स्थित अपनी दुकान पर कोई भी दुकानदार किसी प्रकार का आतिशबाजी सामग्री का क्रय-विक्रय/भण्डारन/निर्माण आदि किसी भी स्थित में नही करेगा अर्थात उक्त दुकान से आतिशबाजी का व्यवसाय नही किया जायेगा ऐसा न करने की दशा में लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दुकानदार को होगा।
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