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Sunday 18 November 2018

संशय ख़त्म – राजधानी स्थित ल्हासा मार्केट का निर्माण एवं संचालन अवैध क़रार

 लोकायुक्त न्यायालय में बीते वर्ष एसएसपी ने दिया था शपथ ,अगले वर्ष नहीं लगेगा लहासा मार्केट

>> नगर आयुक्त के रोक के बावजूद सज गयी  लहासा मार्केट की दुकानें

>> करोड़ों रूपये के उक्त भूमि पर चल रहा हैं जलान परिवार का वर्षों से विवाद

रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । ठंड का मौसम भले ही सर पर है लेकिन ठंड से राहत देने के नाम पर खुलने वाला लहासा मार्केट को लेकर विवाद गरम हैं या कहें तो थमने का नाम नहीं ले रहा हैं ,और जलान परिवार के दो कारोबारियों के विवाद से उत्पन्न हुआ कानूनी चक्रव्यूह में कई पुलिस पदाधिकारी ,अधिकारी फंसते दिख रहें हैं । जिला प्रशासन ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट करते ही संशय को खत्म कर दिया हैं की लहासा मार्केट का निर्माण और संचालन दोनों ही अवैध हैं । नगर आयुक्त ने भी उक्त विवादित भूमि पर किसी तरह के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया था।और कोतवाली थानाध्यक्ष को निगरानी करने एवं कार्रवाई का आदेश दिया था। बीते वर्ष लोकायुक्त न्यायालय में पटना के एसएसपी ने शपथ -पत्र दायर किया था कि उक्त विवादित भूमि पर अगले वर्ष से लहासा मार्केट नहीं लगेगा ।
                
     बीते पर्व -त्योहारों में क्रम में यह 15 दिन पूर्व उठा था।इसको लेकर कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय में उक्त विवादित जमीन पर दावा को लेकर जलान परिवार मौजूद हुये थे और अपना -अपना दावा पेश किये थे। जलान परिवार के कारोबारी रवी जलान ने पुलिस उपाधीक्षक को नगर आयुक्त के आदेश पत्र को दिखाते हुये कहां की उक्त विवादित भूमि पर किसी तरह के निर्माण कार्य पर रोक हैं और अवैध निर्माण न हो इसके लिए कोतवाली पुलिस को अधिकृत किया गया हैं । वहीं रवी जलान ने यह की पत्र दिखाया की लोकायुक्त न्यायालय में पटना के एसएसपी ने शपथ -पत्र दाखिल कर कहां था की अगले वर्ष से उक्त विवादित भूमि पर लहासा मार्केट नहीं लगेगा । जलान परिवार के दूसरे पक्ष का कहना था की अस्थायी निर्माण हैं ,अपर नगर आयुक्त सह डीएसपी शिला इरानी ने अस्थायी निर्माण कराने के लिए मौखिक आदेश दिया हैं ।
   उक्त विवादित भूमि पर कार्रवाई को लेकर बनें संशय पुलिस के लिए परेशानी बनी हुई थीं ,या कहें तो गले की फांस बन गयी थीं । थानाध्यक्ष कोतवाली ने अपने पत्रांक 2227 दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को अंचलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिख स्थिति स्पष्ट करने को कहां ताकि अग्रसर कार्रवाई की जाएं । अंचलाधिकारी, पटना सदर ने अपने ज्ञापांक-7424 दिनांक 6 नवंबर 2018 को थानाध्यक्ष कोतवाली के नाम पत्र जारी करते हुये स्पष्ट कहां ही उक्त विवादित स्थल पर लहासा मार्केट का निर्माण और संचालन अवैध हैं ।  अंचलाधिकारी ने जारी पत्र के माध्यम से पटना के एसएसपी ,सीटी एसपी ,डीएसपी कोतवाली ,एसडीओ सदर एवं नगर आयुक्त ,नगर निगम पटना को भी सूचित किया हैं । उक्त जारी पत्र में अंचलाधिकारी ने नगर आयुक्त के न्यायालय में लंबित वाद संख्या -61 (बी) /2018 ,टाइटिल सूट-472/1993 एवं 7/2002 का भी जिक्र किया हैं । अब देखना होगा की पुलिस क्या कार्रवाई करती हैं और लगे लहासा मार्केट का क्या भविष्य होता हैं ।

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