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Monday 29 April 2019

सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्यवाही, 4 वाहनों पर ठोका करीब 5 लाख का जुर्माना

सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्यवाही, 4 वाहनों पर ठोका करीब 5 लाख का जुर्मानाआरा(विक्रांत राय/रितेश चौरसिया)। सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 ट्रक व एक पिकअप वाहन से करीब 5 लाख का जुर्माना ठोका है। सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है, तो कारोबारी भी इन सरकारी प्रयासों को पलीता लगाने का एक-से-बढ़कर एक तोड़ निकाल रहे हैं। नई टैक्स व्यवस्था गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस सिस्टम में अलग-अलग टैक्स रेट्स ने व्यापारियों को जैसे टैक्स चोरी का हथियार थमा दिया है। टैक्स अधिकारी भी मानते हैं कि कपड़ों के मामले में कई छोटे कारोबारी 1000 रुपये से ऊपर की कीमत वाले शर्ट्स के 500-600 रुपये के दो बिल बना रहे हैं ताकि उन्हें 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत टैक्स देना पड़े। जानकारी के मुताबिक 1000 रुपये से ऊपर के गारमेंट्स पर 12 प्रतिशत जबकि इससे कम कीमत के कपड़ो पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इतना ही नहीं कारोबारियो ने जीएसटी लागू होने से पहले 1,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा कीमत वाले कपड़ो व अन्य के दाम घटाकर 1,000 रुपये से कम कर दिए ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। अलग-अलग टैक्स दर का होना ऐसे कारोबारियो के लिए टैक्स चोरी का आसान जरिया बन गया है। जीएसटी अधिकारी बताते हैं कि कपड़ों और बर्तनों के कुछ व्यापारी टैक्स से बचने के लिए रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, ट्रकों से सामान लाने पर रास्ते में उसकी चेकिंग हो जाती है, लेकिन रेल से माल ढुलाई पर चेकिंग की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है और बिजनसमेन टैक्स देने से बच जाते हैं। सूत्रों की माने तो सेल टैक्स विभाग के अंतर्गत जीएसटी का परमिट समाप्त होने के बाद भी धडल्ले से सामान ट्रकों पर लादकर लाया जा रहा है। जिसको लेकर सोमवार को विभाग ने 3 ट्रक व एक पिकअप पर लदे समान को जप्त कर जुर्माना लगाया गया है। आरा के सहायक आयुक्त सुधीर कुमार पूर्वे के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के धरहरा से 4 वाहनों को पकड़ कर करीब 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक ट्रक में कोका कोला पटना से आरा आ रहा था। जिस पर 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वही एक गाड़ी कलकत्ता से चलकर आरा आ रहा था। जिसमे 40 बिल्टी में परचून का सामान लदा था। उसपर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एक और ट्रक को पकड़ा गया है। जिसमे समान का आकलन नही हो पाया है। एक पिकअप अलमीरा व डेसिंग टेबल पटना से आ रहा था। उसपर करीब 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सुधीर कुमार पूर्वे ने बताया कि 6 माह से जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल नही करने वालो पर नोटिस जारी किया जा रहा है। उसके बाद भी रिटर्न दाखिल नही किया गया तो जीएसटी लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा। इन सभी नही रिटर्न दाखिल करने वालो में सभी ठीकेदार शामिल है।

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