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Sunday, 9 June 2019

एटीएम से पैसे निकालते समय अगर फंस जाएं पैसे तो ध्यान रखें ये बाते…

अक्‍सर आपको पैसे निकालने के लिए दूसरे बैंक का एटीएम यूज करना पड़ता है. दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते समय आपको कुछ अहम बातों का ध्‍यान रखना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियल नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ सकती है

संभाल कर रखें ट्रांजेक्‍शन स्लिप

अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का यूज करते हैं तो आप ट्रांजेक्‍शन के बाद निकलने वाली स्लिप जरूर संभाल कर रखें. एटीएम मशीन में खराबी की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि मशीन से पैसा नहीं निकलता है लेकिन पैसे कट जाते हैं. ऐसे में अगर आप ने स्लिप संभाल कर नहीं रखी है तो आप के पास कोई प्रूफ नहीं होगा और आपको दिक्‍कत हो सकती है.

अगर पैसा कट गया है तो करें कंप्‍लेन

दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्‍शन के दौरान अगर मशीन से पैसा नहीं निकला है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो आप को अपने बैंक और जिस बैंक के एटीएम को आपने यूज किया है दोनों में कंप्‍लेन करनी चाहिए. इस कंप्‍लेन में एटीएम आईडी का रेफरेंस जरूर दें.

फ्रॉड होने पर कराएं एफआईआर

अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्‍शन करते हैं और आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करानी चाहिए. इसके अलावा आपको अपने बैंक और जिस बैंक‍ के एटीएम से आपने ट्रांजेक्‍शन किया है दोनों में कंप्‍लेन करनी चाहिए. इस कंप्‍लेन में भी एटीएम आईडी का रेफरेंस जरूर दें. इसके आधार पर आपका बैंक दूसरे बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगा कर यह देखेगा कि आपकी डीटेल्‍स किस तरह से चोरी हुई और आपके अकाउंट से पैसे किसने निकाले.

कटे- फटे नोट निकलने पर नजदीकी ब्रांच से करें संपर्क

दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर अगर कटे फटे नोट निकलते हैं तो आप उस बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं. अब लगभग सभी बैंक कटे फटे नोट बदलने की सुविधा देते हैं.

बैंकिंग लोकपाल से करें शिकायत

एटीएम से संबंधित किसी और समस्‍या के लिए आप सबसे पहले अपने बैंक से शिकायत करें. इस शिकायत पर अगर एक माह तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं.

कंज्‍यूमर कोर्ट में जाएं

अगर आप बैंकिंग लोकपाल के पास नहीं जाना चाहते हैं तो कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट की मदद ले सकते हैं. लेकिन इसकी मदद लेने से पहले आपको बैंक को शिकायत पर कार्रवाई के लिए एक महीने का समय देना होगा.

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