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Monday 4 February 2019

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- CBI के सामने पेश हों राजीव कुमार, नहीं होगी गिरफ्तारी

सीबीआई को लेकर हुए विवाद के बाद मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि कमिश्नर को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कुमार की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। सुनवाई शुरू होते ही एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार के पास जांच में सहयोग न करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार को हमारे जांच के आदेश से किस तरह की दिक्कत है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जांच में शामिल होने का आदेश देने में दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मानहानि की याचिका मामले में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और राजीव कुमार को नोटिस देगी। गगोई ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना ही होगा। इस पर कोलकाता सरकार की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना होगा, लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी नैतिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता मोदी के खिलाफ है। मोदी के हारने के बाद देश की जनता पीएम बनेगी। मोदी सरकार लोगों से बोलने का अधिकार छीन रही है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे डराया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि यह लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है बल्कि यह लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र राज्य को चलाने में हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। वह हमें सही तरीके से धन उपलब्ध नहीं करा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि नैतिक तौर पर यह हमारी जीत हुई है। केंद्र संविधान का उल्लंघन कर रहा है। जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उस पर मेरा दिल रो रहा है।

बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ तीन दिन से धरने पर बैठीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है।

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