इलाहाबाद। मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के योगी सरकार के फैसले पर अब हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों की तरफ से सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं मिलेगी।
हाई कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान संवैधानिक कर्तव्य है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान को जाति, धर्म और भाषा भेद से परे बताते हुए मदरसों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से गाना ही पड़ेगा।
इससे पहले 15 अगस्त को मदरसों में ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करने और इसकी रिकॉर्डिंग करने के फरमान को लेकर भी यूपी में मतभेद के स्वर खड़े हो चुके हैं। तब मुस्लिम संगठनों ने यूपी सरकार पर मुस्लिमों की देशभक्ति पर संदेह करने का आरोप लगाया था।
-एजेंसी
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