देवघर कोषागार से अवैध फंड निकासी के मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अभी बिरसा मुंडा कारागार में हैं। इस बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या लालू यादव इस बार बेल के जरिए जेल से बाहर आ पाएंगे?
कानूनी जानकारों की मानें तो इस बार लालू के लिए जमानत पर जेल से बाहर आ पाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लालू की गिनती बार-बार जेल आने वाले दोषी के रूप में होगी और ऐसे मामलों में जमानत मिलना मुश्किल होता है। चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में लालू यादव पहले भी दोषी करार दिए जा चुके हैं।
2013 में अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। तब लालू को 5 साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगा था। अब शनिवार को कोर्ट ने देवघर के सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट लालू समेत कुल 16 दोषियों के लिए 3 जनवरी को सजा का ऐलान करेगा।
पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील आईवी गिरि बताते हैं, ‘पिछले कई फैसलों पर नजर डालने से हाई कोर्ट्स इस तरह (दोबारा दोषी करार दिए जाने) के मामलों में जमानत देने में पूरी तरह से एक ढर्रे पर चलते दिखे हैं।’ गिरि ने बताया कि लालू यादव को 2013 में भी हाई कोर्ट से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
इस मामले से जुड़े सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है। झारखंड के 5 मामलों में लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं। बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है। इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।
-एजेंसी
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