इलाहाबाद। UPBoard परीक्षा की केन्द्र निर्धारण नीति को चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
न्यायालय ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण को लेकर बनी शासन की नीति अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
मुख्य न्यायमूर्ति डी बी भोसले एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सावित्री देवी इंटर कॉलेज सोनई करछना की प्रबंध समिति एवं दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव को सुनकर कल शाम यह आदेश दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण को लेकर बनी शासन की नीति अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
मुख्य न्यायमूर्ति डी बी भोसले एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सावित्री देवी इंटर कॉलेज सोनई करछना की प्रबंध समिति एवं 2 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव को सुनकर शनिवार शाम यह आदेश दिया है।
अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अधिनियम में केंद्र की परिभाषा के मुताबिक किसी विद्यालय में पंजीकृत बोर्ड परीक्षार्थी किसी दूसरे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते।
UPBoard के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय विधिक प्रभाव से स्वयं परीक्षा केंद्र होते हैं।
-एजेंसी
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