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Friday, 11 May 2018

लालू यादव को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत…

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दायर अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीस अप्रैल को सीबीआई से लालू यादव की चिकित्सिकीय रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। हालांकि देवघर मामले में लालू की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

अदालत में लालू को चिकित्सिकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने आज सुनवाई के लिए आयी।

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में चाईबासा एवं दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने आज तीनों मामलों में सुनवाई एक साथ करते हुए लालू यादव को राहत दी है। यादव को इन मामलों में रिहाई की तिथि से छह सप्ताह की राहत होगी जिससे वह अपना उचित इलाज करा सकें।

लालू यादव को रांची में बिरसा मुंडा जेल के अधिकारियों ने कल ही बेटे तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के लिए तीन दिनों का पैरोल दिया था। पैरोल मिलने के बाद वह कल शाम अपने पटना स्थित घर पहुंचे थे।

पैरोल के अनुसार उन्हें 14 मई को वापस न्यायिक हिरासत में लौटना था लेकिन अब उन्हें छह सप्ताह बाद जेल वापस लौटना होगा। अदालत से आज मिली राहत के बाद लालू यादव अपने परिवार के साथ बेटे के विवाह की रस्में आराम से पूरी कर सकेंगे।

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