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Friday, 31 August 2018

दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण पर होगा विशेष ध्यान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम निर्वाचन की सूक्ति के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने की अपेक्षा की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी, 2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। इस कार्यवाही से उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान कुल 1,59,957 लाख पोलिंग स्टेशनों के सापेक्ष अब 1,63,331 लाख पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 14.19 करोड़ मतदाता, निर्वाचक नामावली में विद्यमान है।
लू ने अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 सितम्बर, 2018 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 01 सितम्बर से 31 अक्टूबर, 2018 तक प्राप्त की जाएंगी। इस बीच पांच विशेष अभियान की तिथियों यथा-09, 23 सितम्बर तथा 07, 14 एवं 28 अक्टूबर, 2018 निर्धारित की गयी है। 13 सितम्बर, 10 अक्टूबर एवं 24 अक्टूबर, 2018 को ग्राम सभा एवं वार्डों की बैठकों में नामावली को पढ़े जाने की तिथियां भी आयोग द्वारा निर्धारित है। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 10 नवम्बर, 2018 को करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2019 को किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेविल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 01 सितम्बर, 2018 से 04 जनवरी, 2019 तक के बीच स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है।
लू ने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिए आयोग के निर्देशानुसार सभी 18 मण्डलों के मण्डलायुक्त एवं जिन 04 मण्डलों (कानपुर, फैजाबद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद मण्डल) में 04 से अधिक जनपद हैं, वहां पर आयुक्त के साथ-साथ अपर आयुक्तों को रोल आब्जर्वर बनाया गया है। उपरोक्त उल्लिखित विशेष अभियान की तिथियों पर पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेविल एजेन्ट बना सकते हैं, जो संबंधित मतदेय स्थल के बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) को मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुयी त्रुअयिं इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य, स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिलायें एवं युवा मतदाता जिनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम पंजीकृत है उनके लिये पंजीकरण पर विशेष ध्यान एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हीकरण एवं मतदाता सूची में उनके पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार जगह-जगह पर विशेष कैम्प आयोजित किए जायेंगे। जन सामान्य की सुविधा के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के संबंध में इस बार ऑनलाइन आवेदन पर विशेष बल दिया जायेगा। वेबसाइट ूूण्बमवनजजंतचतंकमेण्दपबण्पदए ूूण्मबपण्दपबण्पद एवं ूूण्दअेचण्पद पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है एवं ेमंतबी ंबिपसपजल भी उपलब्ध है। सभी फार्म अपने निकटस्थ पोलिंग बूथ, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाओं, बूथ लेविल आफिसर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं, अथवा वेबसाइट ूूण्बमवनजजंतचतंकमेण्दपबण्पद से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। सभी भरे हुए फार्म सभी मतदान स्थलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी, संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र, कालेजों में स्थापित हेल्पडेस्क पर तहसील के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फार्म-6ए पर आवेदन कर मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रवासी भारतीय व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा ही अपना आवेदन पासपोर्ट की प्रति तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के साथ भेज सकते हैं। ऑनलाइन भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यालय पर मतदाता की शिकायतों और सहायता के लिये एक काल सेन्टर क्रियाशील है जिसका टोल फ्री नम्बर है 1800-180-1950, जिस पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने का अधिकारी नहीं है तथा धरा 18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों के संबंध में मिथ्या घोषणा करेगा वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम 11(ग) के अनुसार सभी पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए निर्वाचक नामावलियों का एक सेट निःशुल्क व पीडीएफ सीडी आलेख्य प्रकाशन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश जनपदों को दे दिये गये हैं। इस संबंध में जिले में निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कैलेण्डर से अवगत करा दिया गयाहै। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की जाएगी। जनपदों के विद्यालय में इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब का गठन किया गया है एवं पंजीकरण में एनएसएस, एनसीसी, सिविल सोसाइटी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
प्रेसवार्ता के अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलका वर्मा, रमेश चन्द्र राय, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह, अनिल कुमार सिंह, सहायक मुख्य निर्वाचन सुनीता सिंह उपस्थित थे।

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