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Thursday, 18 October 2018

मानव पशु टकराव राज्य आपदा, पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद मानव पशु टकराव को अब राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि ऐसा निर्णय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आदेश जारी हो गया है।

इस आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में मृत्यु होने पर अब मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपये की राहत राशि दी जाएगी और घायल होने पर भी मदद की राशि एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुरूप मिलेगी।

कुमार ने बताया कि पहली बार शेर और जंगली सुअर को वन्यजीवों की सूची में जोडा गया है। बाघ, तेंदुआ, भारतीय भेडिया, लकडबग्घा, मगरमच्छ, हाथी और गेंडा पहले से ही सूची में हैं। उन्होंने बताया कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिलाधिकारी की कागजी कार्रवाई के बाद घटना के 24 घंटे के भीतर आरटीजीएस के जरिए राहत राशि देना संभव होगा।

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