वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सेनेट ने टैक्स सुधार विधेयक को पारित कर दिया है। इसे अमेरिका का तीन दशक से अधिक समय में सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। साथ ही यह राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का पहली महत्वपूर्ण विधायी जीत है। इस सुधार के जरिए धनी और कंपनियों को लाभ पहुंचाने की आलोचनाओं के बीच संशोधित टैक्स कानून को सदन ने बहुत से पारित किया।
सेनेट ने 1500 अरब डॉलर के टैक्स विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें कंपनियों के लिए स्थायी छूट और लोगों को अस्थायी तौर पर टैक्स से राहत देने के प्रावधान हैं। यह विधेयक 51-48 से पारित हुआ। इससे पहले, प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को 203 वोट के मुकाबले 227 मतों से पारित किया था। दोनों सदनों में सत्तारुढ़ रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। अंतिम मंजूरी के लिये संहिता को प्रक्रियागत मुद्दे को लेकर दोबारा से प्रतिनिध सभा में भेजा जाएगा। उसके बाद उसे राष्ट्रपति की मुहर के लिए वाइट हाउस भेजा जाएगा।
कानून बनने के बाद यह अमेरिकी टैक्स कानून में 1986 के बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा। विधेयक पार्टी के आधार पर पारित हुआ। जहां सेनेट में रिपब्लिक पार्टी के सभी सांसदों ने इसका समर्थन किया, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसके विरोध में मत दिया। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सांसद पॉल रेयान ने कहा, कई साल के काम के बाद हम वृद्धि अनुकूल सबसे बड़े टैक्स सुधार को लागू करने जा रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द ही टैक्स बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।
कितना कम होगा टैक्स
इस टैक्स बिल के मुताबिक लोगों और कंपनियों को टैक्स में राहत दी जाएगी। व्यक्तियों पर लगने वाले सबसे ऊंचे टैक्स को 39.6 फीसदी से घटाकर 37 फीसदी किया जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी किया जाएगा।
-एजेंसी
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